भोपाल, प्रदेश में जारी तबादला प्रक्रिया के बीच राजस्व विभाग (MP Revenue Dipartment) ने सभी जिलाधीशों के निर्देश जारी किए हैं कि पटवारियों (Patwari) को गृह तहसील और राजस्व निरीक्षकों (Revenue Inspector) को गृह अनुविभाग में पदस्थ नहीं किया जाए। आयुक्त भू-अभिलेख ने कहा है कि पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों के तबादलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा घोषित तबादला नीति और पटवारी संविलियन नीति 2025 का पालन किया जाए।
राजस्व निरीक्षक भी गृह अनुविभाग में नहीं होंगे।
पटवारी संविलियन नीति 2025 के अनुसार पटवारी गृह तहसील में पदस्थ नहीं हो सकते। साथ ही राजस्व निरीक्षकों को भी गृह अनुविभाग में पदस्थ नहीं किया जा सकता है। 2022 से पहले भर्ती पटवारियों को संविलियन की पात्रता है। खास बात यह है कि एक बार संबंधित पटवारियों का जिला संविलियन होने के बाद बदलाव नहीं किया जाएगा।
Madhyapradesh Revenue Dipartment: राजस्व विभाग में नहीं होगा गृह क्षेत्र में तबादला।
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