उज्जैन। लगभग 1 साल पहले अवैध संबंध के शक में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के अपराध में आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। लंबे समय के बाद यह पहला मामला है जब उज्जैन जिला न्यायालय (Ujjain District Court) ने किसी अपराध में आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार गुप्ता, जिला उज्जैन के न्यायालय (Ujjain District Court) द्वारा आरोपी वाहिद लाला, उम्र 32 वर्ष, निवासी ई ब्लाक टापरी बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन म.प्र. को धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड एवं कुल 4000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

करीब 1 साल पहले उज्जैन के नागझिरी क्षेत्र में एक आदतन बदमाश ने अपनी पत्नी की ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार आदर्श नगर नागझिरी निवासी वहीद लाला ने अपनी पत्नी संजीदा बी को अवैध संबंधों के कारण गोली मार दी थी इससे महिला की मौत हो थी।
आरोपी वहीद लाला हत्या के मामले में कुछ सालों से जेल में बंद था। इस दौरान उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने की जानकारी लगने पर वहीद ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने अपने दोस्त छंगा को फोन कर गोली कांड की जानकारी दी। वहीद ने अपने दोस्त छंगा को फोन कर बताया उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। माननीय न्यायालय ने आरोपी को साक्षय के आधार पर दोषी मानते हुए उसे फांसी पर लटकाए जाने का फैसला सुनाया। उज्जैन में संभवत: लंबे समय के बाद पहला फैसला होगा जिसमें आरोपी को सजा ए मौत का कठोरता दंड दिया गया है।
क्या है पूरा मामला ?
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ए.डी.पी.ओ. ने बताया कि दिनांक 25.03.2024 को फरियादी फरहान ने थाना नागझिरी उज्जैन (Nagziri thana Ujjain) में रिपोर्ट की कि मेरे अब्बू वाहिद लाला और मेरी अम्मी संजीदा बी उर्फ रानी का आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था इसी बात को लेकर आज दिनांक 25.03.2024 को सुबह 11:00 बजे मेरे अब्बू वाहिद लाला ने मुझे कहा कि तुम बहनों को साथ लेकर नानी के घर एटलस चौराहा जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी को मोटरसाइकल से लेकर आ रहा हूँ, तो मैं मेरी बहनो के ई रिक्शा से मेरी नानी के घर एटलस चौराहे के लिए निकल गया।
फरियादी फरहान ने आगे बताया कि जैसे ही मैं दौलतगंज तक पहुंचा ही था कि मेरी चाची मीना ने मुझे फोन लगाकर बताया कि शरीफ लाला उर्फ गुड्डू के घर के सामने मोटर साइकल से उतारकर दरवाजे के सामने तेरे अब्बु वाहिद लाला ने तेरी अम्मी संजीदा बी को देशी कट्टे से गोली मार दी है और मोटरसाइकल लेकर भाग गया है। फिर मेरी अम्मी को उठाकर सरकारी अस्पताल लेकर गए जहां पर उन्हें डाक्टर ने मेरी अम्मी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना नागझिरी पर अपराध क्रं. 75 / 2024 में पंजीबद्ध कर आरोपी वाहिद लाला के विरूद्ध अंतर्गत धारा 302 भा. दं. वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
प्रकरण में पुलिस की भूमिका
प्रकरण में अनुसंधान के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा के सतत् निर्देशन में प्रभारी उप निदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर एवं एडीपीओ श्री उमेश सिंह तोमर के द्वारा थाना नागझिरी (Nagziri Police Station Ujjain) के निरीक्षक कमल निगवाल को अनुसंधान में विधिक परामर्श एवं साक्ष्य संकलन हेतु मागदर्शन प्रदान किया, प्रकरण में कोर्ट मोहर्रिर प्र. आर. सुभाष वर्मा का सहयोग रहा।
प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक श्री मिश्रीलाल चौधरी जिला उज्जैन के द्वारा की गई माननीय न्यायालय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
Ujjain District Court News Ujjain: पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को सजा ए मौत
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